राशनकार्ड से मिलने वाले राशन की मात्रा
सामान्य परिवारों के हितग्राहियों को मिलने वाले राशन की मात्रा
अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार को छोड़कर बाँकी सभी परिवारों को को सामान्य वाला राशनकार्ड मिलता है। जैसे- इंकम टैक्स पटाने वाले या अन्य उच्च आय वर्ग के परिवार। इसे APL राशनकार्ड भी कहतें हैं। इसके अंतर्गत नौकरी पेशे वाले या Bussiness करने वाले परिवार आमतौर पर आतें ही हैं। इसके अलावा जिस परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उनको भी APL वाला राशन कार्ड प्रदान किया जाता है।
सामान्य राशनकार्ड धारी परिवार को 10/- रुपये प्रति किलो के दर से चाँवल मिलता है। इनको चना, गुड, शक्कर, नमक इत्यादि नहीं मिलता है। लेकिन राशनकार्ड धारी परिवार में शामिल सदस्यों के संख्या के हिसाब से अनाज की मात्रा निर्धारित होती है। जैसे- 1 सदस्य वाले परिवार को 10 किलो अनाज, 2 सदस्य वाले परिवार को 20 किलो अनाज एवं 3 या इससे अधिक सदस्य वाले परिवारों को 35 किलो राशन 10/- किलो की दर से दिया जाता है।
अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों के हितग्राहियों को मिलने वाले राशन की मात्रा
प्राथमिकता वाले राशन कार्ड इन परिवारों को मिलता है। जो भूमिहीन कृषि मजदूर वाले परिवार से हों, 5 एकड़ से कम भूमि धारक वाले परिवार, समस्त परिवार जिनके मुख्या असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में रेजिस्टर्ड हो या ऐसे परिवार जिनके मुखिया भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में रेजिस्टर्ड है। इन सभी का प्राथमिकता वाले राशन कार्ड बनाया जाता है। गॉंव में इसे ही BPL राशनकार्ड कहतें हैं।
प्राथमिकता राशन कार्ड धारी (BPL राशन कार्ड) धारी परिवारों को चावल, नमक, शक्कर एवं चना दिया जाता है। चना सिर्फ अधिसूचित क्षेत्रों के परिवारों को दिया जाता है। बाँकी सामान्य क्षेत्रों के BPL कार्ड धारी परिवारों को चाँवल, नमक एवं शक्कर निः शुल्क प्रदान किया जाता है।
अमृत नमक : अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो नमक प्रति कार्ड एवं अन्य क्षेत्रों में 1 किलो नमक प्रति कार्ड।
शक्कर: बस्तर संभाग के अलावा अन्य संभाग में 1 किलो शक्कर प्रति कार्ड 17 रुपये की दर से।
चाँवल: 1 सदस्य वाले परिवार को 10 किलो प्रति कार्ड।
2 सदस्यों वाले परिवार को 20 किलो प्रति कार्ड।
3-5 सदस्यों वाले परिवार को 35 किलो प्रति कार्ड।
5 से अधिक सदस्यों वाले परिवार को 7 किलो प्रति सदस्यों के दर से।
चना: सभी अधिसूचित क्षेत्रों में 1-1 किलो के पैकेट में 2 किलो । पहले 5 रुपये प्रति किलो लगता था, लेकिन अभी निः शुल्क दिया जाता है।
गुड: यह सिर्फ बस्तर संभाग के प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को वितरण किया जाता है। प्रति कार्ड 2 किलो गुड 17 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है।
नोट: ऊपरोक्त सभी राशन निः शुल्क दिया जाता है। पहले चाँवल का 1 रुपये प्रति किलो और चने का 5 रुपये प्रति किलो की दर से पैसा देना पड़ता था, लेकिन अभी इसे निः शुल्क कर दिया गया है। अंत्योदय राशन कार्ड अति गरीब परिवारों को जारी किया जाता है। इसमें परिवार में कितने भी सदस्य हो 35 किलो चाँवल, नमक निः शुल्क प्रदान किया जाता है।
Fortified Chaval kya hai?
Fortified Chaval वह चाँवल होता है, जिसमें हमारे अच्छे स्वास्थ्य के उद्देश्य से आवश्यक पोषक तत्व जैसे- आयरन, फोलिक ऐसिड, विटामिन बी -12, आदि मिला दिया जाता है। क्योंकि यह सभी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन चाँवल में पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता है। चूंकि गरीब वर्ग के लोग सिर्फ चाँवल और सब्जी रोटी खाते हैं, ताजे फल, दाल और ड्राइ फ्रूइट्स आदि नहीं खरीद पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चाँवल से ही उनको यह सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने का प्रयास है- Fortified Chaval।
वन नेशन वन राशनकार्ड क्या है?
चूंकि राशनकार्ड केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदान किया जाता है। देश के लगभग सभी राज्यों के मजदूर वर्ग के लोग कमाने खाने देश के बड़े शहरों में चले जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को देश के किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कराने के उद्देश्य से यह सुविधा दिया जा रहा है। अब आप किसी भी राज्य के निवासी हो, किसी भी राज्य या जिले का आपके पास राशन कार्ड है, तो आप किसी भी अन्य राज्य या अन्य जिलों में भी राशन प्राप्त कर सकतें हैं।
लेकिन यह सुविधा सिर्फ अंत्योदय और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारी परिवारों के लिए है। APL राशन कार्ड धारियों को यह सुविधा नहीं है। राज्य के अंदर या बाहर आपने अंगूठे का निशान के जरिए आप आधार प्रमाणीकरण करके राशन प्राप्त कर सकतें हैं। इसके लिए आपके राशन कार्ड आपके आधार से लिंक होना जरूरी है। मतलब राशनकार्ड ekyc होना जरूरी होता है। यह आपके राशन दुकान से कराया जाता है।
अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहतें हैं तो इसके लिए शासन द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जिसमें आप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं। टोल फ्री नंबर – 1967 या 1800-233-3663
अगर कोई राशन लेने जाने में असमर्थ हैं तो यह करें
शासन द्वारा उचित मूल्य के दुकान पर जाने में असमर्थ अत्यधिक वृद्ध एवं निः शक्त हितग्राहियों को नॉमिनी नियुक्त करने का भी सुविधा दिया जाता है। इसके माध्यम से राशनकार्ड धारी को स्वयं राशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है, उनके जगह उनके द्वारा नियुक्त नॉमिनी जाकर उनके हिस्से का राशन ले सकता है। नॉमिनी नियुक्त करने के लिए जिनको नॉमिनी बना रहें हैं, उनका आधार कार्ड लगता है। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के उचित मूल्य के दुकान या जनपद कार्यालय में फूड इन्स्पेक्टर से संपर्क कर सकतें हैं।
अगर आप चाहें तो ऊपरोक्त टोल फ्री नंबर – 1967 या 1800-233-3663 में भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं। अधिक जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग का वेबसाईट पढ़ सकतें हैं।
नोट: अगर आपका राशनकार्ड नहीं बन रहा है। परेशान हो गए हैं तो भी आप ऊपरोक्त नंबर में कॉल करके शिकायत या जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं।
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