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अनुदान पर सूकर त्रयी इकाई वितरण योजना छत्तीसगढ़

अनुदान पर सूकर त्रयी इकाई वितरण योजना 

योजना का उद्देश्य :-

1. स्थानीय देशी नस्ल की सुकरों में नस्ल सुधार ।

2. नस्ल सुधार के माध्यम से मांस उत्पादन में वृद्धि किया जाना ।

3. सुकर पालक कृषक / हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ।

1. योजना का स्वरुप एवं पात्र हितग्राही –  योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, वर्ग के हितग्राहियों को 01 उन्नत नस्ल (मिडिल व्हाईट यार्कशायर) का नर सूकरत्रयी इकाई (01 नर 02 मादा) का क्रय हेतु अनुदान प्रदाय ।

2. पशु क्रय प्रक्रिया- उन्नत नस्ल (मिडिल व्हाईट यार्कशायर) का सूकरत्रयी इकाई (01 नर+ 02 मादा) आयु 06 माह से 01 वर्ष का हितग्राही द्वारा शासकीय सूकर पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर क्रय करेगा ।

3. अनुदान पात्रता– इकाई लागत (क्रय मूल्य) का 90% या अधिकतम रु. 9000.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये)

4. अनुदान प्रदाय का स्वरुप- हितग्राही द्वारा मानदण्ड अनुसार सूकरत्रयी शासकीय सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र या स्थानीय तौर पर क्रय करेगा । संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरीय निकाय के पार्षद एवं स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं स्थानीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित देयक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के माध्यम से विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।

स्थानीय तौर पर सूकरत्रयी क्रय करने की स्थिति में पंचायत शुल्क की रसीद प्रकरण के साथ हितग्राही को जमा करना होगा ।

महत्वपूर्ण बिन्दू:

* प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनांतर्गत चिन्हित की गयी है ।

* हितग्राही प्रजनन योग्य सूकरत्रयी शासकीय सूकर पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर क्रय करेगा।

* संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरीय निकाय के पार्षद या स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं स्थानीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित देयक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के माध्यम से विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।

* स्थानीय तौर पर नर सूकरत्रयी क्रय करने की स्थिति में पंचायत शुल्क की रसीद प्रकरण के साथ हितग्राही को जमा करना होगा।