अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना
योजना का उद्देश्य :-
1. स्थानीय देशी नस्ल की बकरियों में नस्ल सुधार ।
2. नस्ल सुधार के माध्यम से मांस उत्पादन में वृद्धि किया जाना ।
3. बकरी पालक कृषक/हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ।
योजना का विवरण
1. योजना का स्वरुप एवं पात्र हितग्राही –
योजना अंतर्गत सामान्य/अ.पि.व./अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, वर्ग के हितग्राहियों को 01 उन्नत नस्ल जमुनापारी का नर बकरा क्रय हेतु अनुदान प्रदाय ।
2. पशु क्रय प्रक्रिया-
उन्नत नस्ल जमनीपारी का प्रजनन योग्य एक नर बकरा आयु 06 माह से 01 वर्ष का हितग्राही द्वारा शासकीय बकरी पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर क्रय करेगा ।
3. अनुदान पात्रता-
इकाई लागत (क्रय मूल्य) का 90% या अधिकतम रु. 4000.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अ. जा.एवं अ.ज.जा. वर्ग के लिये 90%, ओबीसी एवं सामान्य के लिये 75% अधिकतम अनुदान 3500/-)
4. अनुदान प्रदाय का स्वरुप-
हितग्राही द्वारा प्रजनन योग्य नर सुकर शासकीय बकरा प्रजनन प्रक्षेत्र या स्थानीय तौर पर क्रय करेगा। संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरीय निकाय के पार्षद एवं स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं स्थानीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित देयक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के माध्यम से विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।
स्थानीय तौर पर नर सूकर क्रय करने की स्थिति में पंचायत शुल्क की रसीद प्रकरण के साथ हितग्राही को जमा करना होगा ।
महत्वपूर्ण बिन्दू :
* प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) योजनांतर्गत चिन्हित की गयी है।
* हितग्राही प्रजनन योग्य नर बकरा शासकीय बकरा पालन प्रक्षेत्र/स्थानीय तौर पर क्रय करेगा ।
* संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या नगरीय निकाय के पार्षद या स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं स्थानीय सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापित देयक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के माध्यम से विभागीय जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।
* स्थानीय तौर पर नर बकरा क्रय करने की स्थिति में पंचायत शुल्क की रसीद प्रकरण के साथ हितग्राही को जमा करना होगा ।