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फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना पर कृषि विभाग द्वारा मिलतें हैं 24 लाख रुपये की सब्सिडी @2024

फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना 2024

कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (Sub-Mission on Agriculture Mechanization Scheme)

यह योजना सभी राज्यों के किसानों के लिए संचालित है। यह केंद्र सरकार की महत्वपुर्ण योजना है। इस योजना अंतर्गत 60 % सब्सिडी की राशि केंद्र सरकार और 40 % सब्सिडी की राशि सभी राज्य सरकार देती हैं। इस योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना करने पर लगभग 54 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है। अब आप सोच रहें होंगे की फार्म मशीनरी बैंक क्या है? इसका मतलब ऐसा संस्था जहां पर उन्नत कृषि यंत्र किसानों को किराये पर उपलब्ध कराया जाता है। उस संस्था को ही फार्म मशीनरी बैंक कहतें हैं।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 

सभी राज्यों के किसानों के मध्य में उन्नत मशीन या यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहित करना।

इस सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण या शहरी किसानों को आसानी से उन्नत/आधुनिक कृषि यंत्र समय पर उपलब्ध कराना।

चूंकि बड़े किसानों के पास उन्नत कृषि यंत्र या आधुनिक कृषि यंत्र रहता है, लेकिन पैसे के आभाव में छोटे एवं सीमांत किसान इन मशीन को खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए इस योजना के तहत लघु, सीमांत किसानों को भी खेती में उन्नत यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

आज के समय मे एक से बढ़कर एक उन्नत कृषि यंत्र आ गया है, जैसे- बैटरी स्प्रैयर, फुट स्प्रैयर, पावर स्प्रैयर, मेड बनाने की रिज मैकर मशीन, रोटॉवेटर मिट्टी भुरभुरी करने की मशीन, बीज ओनारी या बुवाई के लिए सीड ड्रिल मशीन,  आलू, प्याज खोदने की मशीन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रीपर, हस्थ चलित रोटोवेटर, ड्रोन स्प्रैयर एवं धान का थरहा लगाने का पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन इत्यादि। इस मशीनों से हफ्तों का कार्य कुछ घंटों में ही हो जाती है।

चूंकि इन सभी मशीनों को छोटे किसान खरीद नहीं पाते, लेकिन इस योजना से वह सभी किसान भी इन मशीनों को उपयोग कर सकतें हैं।

इस योजना अंतर्गत कितना अनुदान मिलता है?

इस योजना अंतर्गत आप अपने क्षमता के हिसाब से कम से कम 60 लाख या 40 लाख या 25 लाख या 10 लाख रुपये के कृषि उपकरण/मशीन खरीद सकतें हैं।

अगर 60 लाख का मशीन खरीदेंगे तो 24 लाख की सब्सिडी, 40 लाख की मशीन खरीदेंगे तो 16 लाख रुपये की सब्सिडी, 25 लाख की मशीनों पर 10 लाख और 10 लाख की कृषि मशीन खरीदने पर 4 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है।

इस योजना अंतर्गत अनुदान की राशि आवेदक को क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।  क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड सब्सिडी का मतलब आपको बैंक से इस योजना का लाभ लेने के लिए निश्चित समय के लिए लोन लेना पड़ेगा, शासन आपको सब्सिडी की राशि आपको लोन के ब्याज के रूप में देती है। इसी को क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड सब्सिडी कहटें हैं। मतलब शासन को इनडायरेकटली सब्सिडी देकर आपको मदद करती है।

इस योजना अंतर्गत आपको निम्न समूहों में से सभी समूह से कम से कम एक यंत्र लेना होता है-

1. शक्ति यंत्र – इसके अंतर्गत ट्रैक्टर, पावर टिलर आता है।

2. भूमि की तैयारी के लिए यंत्र – इसके अंतर्गत रोटोवेटर, mb प्लाऊ, केज व्हील, डिस्क व्हील, कल्टीवेटर, पावर वीडर, स्व चलित रोटरी टिलर आदि आतें हैं।

3. बुवाई/रोपाई का यंत्र – इसके अंतर्गत सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, पैडी ट्रांसप्लांटर एवं अन्य प्लांटर मशीन आता है।

4. सिंचाई पंप/ पौध संरक्षण यंत्र/ सिंचाई पाइप – इसके अंतर्गत 5 एचपी का सिंचाई पम्प, पौध संरक्षण यंत्र और सिंचाई पाइप आता है।

5. कटाई व गहाई के यंत्र – इसके अंतर्गत थ्रेशर, रीपर एवं कम्बाइन हार्वेस्टर आता है।

नोट – अधिक जानकारी के लिए अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। इस योजना अंतर्गत पुरी जानकारी के लिए शासन की इस वेबसाईट को जरूर पढ़ें – https://www.myscheme.gov.in/schemes/smam

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