राज्य पोषित शाकंभरी योजना
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों को शाकंभरी योजना अंतर्गत विद्युत पम्प , पेट्रोल पम्प , डीजल पम्प , मगरमछ इत्यादि पानी खिचने का मशीन मुख्य रूप से उन किसानों को दिया जा रहा है , जिनका खेत नदी , नाले से लगा हुआ है , ताकि वह नदी नाले से पानी खिचकर अच्छी खेती कर सके ।
इसके लिए किसान का खेत नक्शे में नदी नाले से लगा हुआ दिखना चाहिए , और किसान के पास कम से कम 0.50 एकड़ जमीन होना चाहिए । इससे कम जमीन होने पर पात्रता नहीं बनती है।
कितना छूट मिलेगा ?
लघु सीमांत छोटे किसान को 60 % और बड़े किसान को 40 % छूट, अधिकतम 16875 रुपये तक । जैसे अभी होंडा कंपनी का 2 एचपी का पेट्रोल पम्प सब्सिडी काट कर 10000 रुपये में मिलेगा । वैसे ही 1.5 एचपी का विद्युत पम्प Force Company या Sabar कंपनी का (Monoblock) 6500 से 7000 के बीच मिलेगा । बाजार में इसका रेट (नगद में) 12000-14000 के बीच में है । इस प्रकार अलग अलग कंपनी या एचपी के मशीन के हिसाब से रेट आगे पीछे हो सकता है ।
आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेगा ?
- फार्म
- खेत का ऋणपुस्तिका का फोटो कॉपी
- बी -1
- आधार कार्ड का फोटो कॉपी
- बैंक पासबुक का फोटोकॉपी किसी भी बैंक का ।
- Monoblock के लिए बिजली बील और पेट्रोल पम्प में अनिवार्य नहीं है ।
- 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
- सरपंच वाला जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग के किसान को नहीं लगेगा ) और फार्म अनुशंसा में हस्ताक्षर ।
मोटर के लिए किस्से संपर्क करने से मिलेगा ?
जो किसान भाई ऊपरोक्त कोई भी पम्प मोटर शासकीय वाला लेना चाहता है , उनको अपने गाँव क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी , कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए । उनके माध्यम से ही फॉर्म और मशीन दोनों मिलता है।