किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले किसानों को पेंशन योजना से मिलेंगे प्रति माह 3000/- रुपये, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY 2024)

किसान पेंशन योजना से मिलेंगे प्रति माह 3000 रुपये, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY 2024)

परिचय: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojna 2024) केंद्र सरकार द्वारा किसानों को वृद्धा अवस्था में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत किसानों का उम्र जब 60 वर्ष हो जाएंगे तब उनको प्रति माह 3000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।

इस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही साथ शुरू किया गया है। जैसे की आप जानतें हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna- PMKISAN) के तहत देश के सभी राज्यों के किसानों को वर्ष में 3 किस्तों में कुल 6000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह किस्त प्रत्येक 4 माह में एक बार दिया जाता है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को कुल 17 किस्त दिया जा चुका है। अंतिम किस्त 18 जून 2024 को दिया गया था।

अगर कोई किसान भाई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको अपने बैंक, जहां उनका बचत खाता है, लोक सेवा केंद्रों या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। आजकल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अनलाईन फॉर्म भरते समय भी यह पूछा जाता है कि क्या आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जिसे आपको yes कर देना है, और बैंक जाकर अपने खाते से प्रीमियम राशि काटने के लिए ऑटो डेबिट चालू करा देना है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लाभ लेने के लिए कोई भी किसान अपना पंजीयन करा सकता है, जिनको पीएमकिसान योजना का लाभ मिलता हो या नहीं मिलता हो, पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले सकतें हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए हमे कुछ प्रीमियम की राशि प्रति माह या 2-4 माह में एक बार या कुछ आसान किस्तों में भी पटाया जा सकता है या जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किस्त मिलें तब भी पटाया जा सकता है। अगर कोई किसान ऑटो डेबिट नहीं कराना चाहते तो स्वयं बैंक जाकर प्रीमियम की राशि पता सकतें हैं।

यह योजना सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है, बड़े किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो कृषक प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपात्र हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, अपात्र होंगे।  इस योजना में जितना प्रीमियम की राशि किसान पटाता है, उतनी ही राशि शासन भी देती है। इस पेंशन योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शासन के निर्देश से संचालित किया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि जैसे कोई इंसान बुजुर्ग हो जातें हैं, तब उनके पास जीवन यापन के लिए कोई अन्य स्रोत नहीं होता, ऐसे में उनको अपने दवाई, भोजन इत्यादि अन्य संसाधनों के लिए पैसे नहीं होते, एक तरह का यह एक बचत जैसा ही है, जो 60 साल उम्र होने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की दर से मिलती है।

लोक सेवा केंद्रों या बैंक में जाकर जब इस पेंशन योजना का फॉर्म भरते हैं तो इसका संबंधित आवेदक को पेंशन की पावती, पेंशन खाता नंबर इत्यादि प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अंतर्गत किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के दर से 60 साल के उम्र तक प्रति माह या 2-4 माह में एक बार करके किस्तों में पैसा जमा करना होता है।

इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए 01.08.2019 की स्थिति में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक उम्र होना चाहिए। 55 रुपये प्रति माह जमा करना है या 200 रुपये जमा करना है, इसका निर्धारण जब आप पेंशन के लिए फॉर्म भरतें है, उस समय आपका उम्र कितना है? इससे निर्धारित होता है, मतलब जो किसान जितना जल्दी इस योजना में जुड़ेंगे उनको उतना ही कम पैसे जमा करना है, जो जीतने लेट में जुड़ेंगे उनको उतने उम्र के हिसाब से ज्यादा पैसे जमा करना पड़ता है।

अगर कोई किसान भाई इस योजना को बीच में ही बंद करना चाहते हैं तो कर सकतें हैं। उनको जमा की गई राशि के साथ में उस  समय तक का ब्याज भी मिलता है।

अगर पति पत्नी में से कोई एक का बीच में मृत्यु हो जाता है तो दूसरा उसके पेंशन की प्रीमियम राशि पटा सकतें हैं, उनका भी पेंशन दूसरे साथी को मिलेगा। ऐसे ही 60 साल उम्र के बाद अगर एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे साथी को आधे पेंशन, मतलब 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जावेगा। यदि पेंशन धारी दोनों व्यक्ति का 60 वर्ष से पहले या उसके बाद मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि उनके नॉमिनी को प्रदान किया जाता है।

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको पंजीयन के लिए आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका, नॉमिनी का नाम एवं जमीन का बी -1 देना होता है। इस योजना अंतर्गत पंजीयन निः शुल्क है, अर्थात लोक सेवा केंद्र द्वारा कोई पैसा नहीं लिया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए इस पीडीएफ़ फाइल को पढ़ सकतें हैं – PM-KMY – Operational Guidelines

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