सब्सिडी में ट्रैक्टर (Tractor in Subsidy)
अगर कोई किसान भाई सब्सिडी में ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उनके अपने विकासखण्ड/ तालुका के कृषि विभाग में संपर्क कर फॉर्म भरना पड़ता है। हर साल 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है , जिसमें ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्रों का टारगेट मिलता है। इस समय किसानों को अपने कृषि विभाग में सपर्क करना चाहिए।
केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना – कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के तहत देश के सभी राज्यों के किसानों को ट्रैक्टर अनुदान में दिया जाता है। इस योजना अंतर्गत 40 % से 50 % तक छूट मिलता है। इस योजना अंतर्गत 1,60,000 से अधिकतम छूट की राशि 5,00,000 रुपये है। छूट की राशि अलग अलग HP के ट्रैक्टर के हिसाब से मिलता है जैसे –
8-20 एचपी के ट्रैक्टर में सब्सिडी
SC, ST , लघु एवं सीमांत किसान सभी वर्ग – 200000/- 50%
सामान्य वर्ग के किसान एवं बड़े किसान – 160000/- 40%
20- 40 एचपी के ट्रैक्टर में सब्सिडी
SC, ST , लघु एवं सीमांत किसान सभी वर्ग – 250000/- 50%
सामान्य वर्ग के किसान एवं बड़े किसान – 200000/- 40%
40-70 एचपी ट्रैक्टर (2 WD) में सब्सिडी
SC, ST , लघु एवं सीमांत किसान सभी वर्ग – 425000/- 50%
सामान्य वर्ग के किसान एवं बड़े किसान – 340000/- 40%
40-70 एचपी ट्रैक्टर (4 WD) में सब्सिडी
SC, ST , लघु एवं सीमांत किसान सभी वर्ग – 500000/- 50%
सामान्य वर्ग के किसान एवं बड़े किसान – 400000/- 40%
नोट – ऊपरोक्त सब्सिडी की राशि अधिकतम सब्सिडी की राशि है, इतना या इससे जो भी कम हो सके ट्रैक्टर के HP के हिसाब से छूट मिलता है।
सब्सिडी में ट्रैक्टर लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- आवश्यक फॉर्म जो कृषि विभाग से मिल जाएगा।
- ऋणपुस्तिका का फोटोकॉपी , बी- 1 , पी – 2
- किसान का आधार कार्ड का छायाप्रति
- सरपंच वाला जाति प्रमाण पत्र
- 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक पासबुक