राशन कार्ड (Ration Card)
नया APL या BPL राशन कार्ड कैसे बनवातें हैं? बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन-पत्र।
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का छायाप्रति।
- परिवार के मुख्या (महिला) का बैंक पासबूक का छायाप्रति।
- पंचायत का प्रस्ताव।
- परिवार का मुख्या का 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- परिवार के मुख्या से बाँकी सदस्यों का संबंध।
- व्यवसाय एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र (सरपंच वाला)
- मोबाईल नंबर ।
- अगर आवेदक अविवाहित हैं तो उनको अपना अभिभावक का आधार कार्ड लगाना है।
- 10 रुपये का अनलाईन चालान का पावती (इसको कोई भी लोक सेवा केंद्र जाकर पता सकतें हैं।)
APL राशन कार्ड के लिए फॉर्म डाउनलोड करें –APL राशन कार्ड के लिए फॉर्म 2024
BPL राशन कार्ड के लिए फॉर्म डाउनलोड करें –BPL राशन कार्ड के लिए फॉर्म 2024
राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्यता/मापदंड
ऐसे लोग जिनका सालाना आय 20000/- (बीस हजार रुपये) से कम है, उनका बीपीएल (BPL) वाला राशन कार्ड बनता है और जिनका सालाना आय 20000 रुपये से अधिक है, उनका APL वाला राशन कार्ड बनता है। इसके लिए आवेदन कर्ता का आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। किस परिवार को APL और किस परिवार को BPL परिवार माना जाएगा।
इसके लिए कुछ मापदंड (Criteria)रखा बनाया गया है। इस मापदंड के अनुसार किसी भी परिवार को अच्छे से जीवन-यापन करने के लिए कुछ महत्वपुर्ण चीजों की आवश्यकता होती है, इसी को गरीबी रेखा कहतें हैं। अगर कोई परिवार के पास उस मापदंड से कम संसाधन उपलब्ध है, तो उनको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मतलब BPL (Below Pooverty Line) परिवार बोलेंगे। इसके विपरीत अगर किसी परिवार के पास तय किया गया मापदंड से अधिक संसाधन उपलब्ध है, तो उनको गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहा है, बोलेंगे। इसी को APL (Above Pooverty Line) परिवार कहतें हैं।
सामान्यतः BPL परिवार उनको माना जाता है, जिनके पास गैर अनुसूचित क्षेत्र में 8 एकड़ से कम सिंचित भूमि हो या 20 एकड़ से कम असिंचित भूमि धारक परिवार हो। अगर शहरी क्षेत्रों की बात किया जाए तो 1000 वर्ग फूट से अधिक में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, इंकम टैक्स पटाने वाले परिवार नहीं होना चाहिए। ऊपरोक्त नियम के अलावा जो परिवार बचता है, वह सभी APL परिवार में आतें हैं।
इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। जैसे-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा-15 के उपधारा-4 ।
BPL परिवार भी 2 प्रकार के होतें हैं, एक अंत्योदय और इसके अलावा अन्य सभी बीपीएल परिवार प्राथमिकता वाले बीपीएल परिवार कहलातें हैं। अंत्योदय अंतर्गत ऐसे परिवार आतें हैं जिनके पास जीवन-यापन के लिए कोई सुनिश्चित साधन जैसे जमीन आदि नहीं होते हैं।
इसके अलावा अंतिम रूप से बीमार/विधवा या जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है और अपना परिवार का नेतृत्व कर रहें हैं या वह कृषि मजदूर, चर्मकार, कुम्हार, धोबी, बुनकर, लोहार, बढ़ई, रिक्शा चलाने वाले, कुली, फल फूल बेचने वाले, हाथ गाड़ी खिचने वाले, चिथड़ा बीनने वाले निराश्रित परिवार आतें हैं। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे महिला या पुरुष जो अकेले हैं, जिनके पास जीवन निर्वाह के कोई भी समुचित साधन नहीं है, सभी आदिम आदिवासी परिवार या HIV ads से ग्रसित BPL परिवार भी अंत्योदय परिवार में आतें हैं।
इसके अलावा प्राथमिकता वाले बीपीएल परिवार अंतर्गत कौन सी परिवार आएगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार अपने राज्य के जनता की आर्थिक-सामाजिक सर्वे के हिसाब से निर्धारित करती है। इसी लिए अलग-अलग राज्यों में यह गरीबी का माप अलग-अलग हो सकता है।
अंत्योदय, APL,BPL परिवार किसको माना जाए? इसके लिए आपको शासन का इस वेबसाईट को पढ़ना चाहिए- https://dfpd.gov.in/Home/ContentManagement?Url=implementation_of_nfsa.html&ManuId=3&language=2
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या लगता है?
जो भी सदस्य राशन कार्ड बनवाना चाहतें हैं, उनका नाम पहले से किसी राशन कार्ड में जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का नाम दूसरे राशन कार्ड में पहले से ही जुड़ा हो तो उनको पहले अपना नाम कटवाना पड़ेगा, उसके बाद उनको नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करना है। नाम कटवाने के लिए आप अपने जनपद पंचायत में खाद्य विभाग में जाकर सीधे ही आवेदन कर सकतें हैं। इसके लिए आपको किसी अन्य लोगों को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
अगर APL वाला राशन कार्ड बनवाना चहटें हैं तो आप खाद्य विभाग से डायरेक्ट बात कर सकतें हैं, और आवेदन देकर बनवा सकतें हैं। क्योंकि APL राशन कार्ड सभी APL परिवारों का बनना है। इसके लिए ऊपरोक्त सभी दस्तावेज लगता है। APL या BPL राशन कार्ड के लिए आवेदन आप अपने पंचायत के माध्यम से या अनलाईन खाद्य विभाग के पोर्टल में जाकर स्वयं या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकतें हैं।
BPL या अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के लिए पंचायत का अनुशंसा/पंचायत प्रस्ताव देना अनिवार्य होता है। क्योंकि इसके अंतर्गत 1 रुपये किलो में चावल मिलता है, मुफ़्त आयोडिन युक्त अमृत नमक और 20 रुपये किलो में 1 किलो शक्कर मिलता है। जबकि APL राशन कार्ड धारी परिवार को 10 रुपये किलो में सिर्फ चावल मिलता है।
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