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बायोमेट्रिक आधारित धान मक्का खरीदी नया नियम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। खरीफ 2023-24

 

बायोमेट्रिक आधारित धान मक्का खरीदी

राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टियों (Uniform specifications) के अनुसार प्रदेश के किसानों से धान एवं मक्का का उपार्जन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.06.2023 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) के धान एवं मक्का के उपार्जन के लिए निर्धारित निम्नानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जा रहा है। मतलब धान बेचते ही किसानों के खाते में इतना रुपया तुरंत आएगा। और अगर सरकार 2800 या 3200 रुपये प्रति क्विंटल देगी तो उसे किस्तों में या बाद में किसानों को भुगतान किया जाएगा।

समर्थन मूल्य खरीफ 2023-24

धान कॉमन (मोटा धान) – रूपए 2183 प्रति क्विंटल

धान ग्रेड ए (पतला धान)- रूपए 2203 प्रति क्विंटल

मक्का -रूपए 2090 प्रति क्विंटल

धान उपार्जन की समयावधि 

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी दिनांक 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक की जावेगी । समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी दिनांक 1 नवंबर, 2023 से 28 फरवरी, 2024 तक की जावेगी ।

प्रति एकड़ खरीदी निर्धारण 

खरीफ वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 20 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है ।

बायोमेट्रिक आधारित धान मक्का खरीदी नियम 

1. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1 ( 4 ) / 2018-Py. I दिनांक 03.05.2023 (परिशिष्ट-4) में धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिये गये है।

2. खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष 2023-24 में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू की गई है ।

3. बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी हेतु किसान स्वंय या उसके द्वारा नामांकित एक नामिनी को खरीदी केन्द्र में उपस्थित होकर बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन के आधार पर धान विक्रय किया जा सकेगा ।

4. नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य (माता / पिता पति / पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद / पुत्रवधू, सगा भाई / बहन) एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा ।

5. यदि उपरोक्त आधार पर धान खरीदी विक्रय में कठिनाई आती है तो Trusted Person (नोडल अधिकारी) के द्वारा बायोमेट्रिक एथेन्टिकेशन कर धान विक्रय किया जा सकेगा ।

6. Trusted Person का नामांकन प्रत्येक खरीदी केंद्र के लिए कलेक्टर द्वारा किया गया होता है।

7. आधार प्रमाणीकरण यदि बायोमेट्रिक के माध्यम से नहीं होता है उस स्थिति में अंतिम विकल्प के रूप में आधार से लिंक मोबाईल नंबर में OTP भेजकर किसान, नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी रहेगा ।

8. खरीदी से जुड़े हुवे अधिकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक  आधारित खरीदी प्रणाली के प्रशिक्षण दिया गया है।

9. किसनो को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी हेतु खरीदी केन्द्र स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ।

10. प्रत्येक खरीदी केन्द्र में बायोमेट्रिक आधारित खरीदी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विपणन संघ द्वारा की जा रही है ।

11. प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित प्रक्रिया को समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु लागू करने पर आने वाले व्यय को भारत सरकार द्वारा प्रावधिक कास्टशीट में प्रशासकीय व्यय मद अंतर्गत मान्य किये जाने का अनुरोध खाद्य विभाग भारत सरकार से किया गया है । यदि खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा उपरोक्त व्यय प्रशासकीय व्यय मद में मान्य नहीं की जाती है तो इसका व्ययभार राज्य शासन को वहन किया जावेगा ।