महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna/Mahtari Vandan Yojna Online Form Detail Information)
छत्तीसगढ़ प्रदेश के सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को उचित सम्मान एवं कार्य के अवसर उपलब्ध हैं। महिलाएं, विशेषकर विवाहित महिलाएं, परिवार के पोषण, घर की देखभाल, खानपान के प्रबंध के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापो में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं, इसके पश्चात् भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक मामलो में निर्णय लेने में सहभागिता न्यून है, एक बड़ी संख्या में महिलाओं को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
यह निर्विवादित तथ्य है, कि महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिलने पर उसका अधिकांश भाग परिवार एवं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर उठाने संबंधी कार्यों पर एवं भविष्य की आवश्यकता हेतु बचत करने की भावना से प्रेरित होती है। प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित सूचकांको को दृष्टिगत रखना ज़रूरी है :-
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21 ) के अनुसार 23.1 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास इण्डेक्स से कम स्तर पर है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21 ) के अनुसार 15 से 49 वर्ष के आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 60.8 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है तथा गर्भवती महिलाओं में यह 51.8 प्रतिशत है।
उपयुक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलम्बन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रि परिषद् द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपये की वित्तीय सहायता की दर से वर्ष में 12000 रुपये प्रदान की जाएगी।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) अंतर्गत विभिन्न परिभाषाएं
परिवार- परिवार से तात्पर्य पति पत्नि एवं उन पर आश्रित बच्चों से है ।
स्थानीय निवासी- स्थानीय निवासी से तात्पर्य छत्तीसगढ़ में निवासरत व्यक्ति से है।
आयकरदाता- ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो ।
विवाहित महिला 21 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु की विवाहित महिलायें जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित है।
पोर्टल / ऐप – योजना के संदर्भ में पोर्टल / ऐप से तात्पर्य महतारी वंदन योजना के वेब पोर्टल / मोबाईल एप्लीकेशन से है।
आधार कार्ड- आधार एक 12 अंको की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत के निवासियों के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।
राशन कार्ड – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा परिवारों के पहचान हेतु जारी किया गया राशन कार्ड ।
मतदाता परिचय पत्र – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता परिचय पत्र (EPIC Card) |
पैन कार्ड – पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक नंबर है।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) का नाम, प्रारंभ एवं विस्तार
इस योजना का नाम महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) होगा।
यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जाएगी।
योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
क्रमांक | गतिविधियां | समय-सीमा |
1 | महतारी वंदन योजना अंतर्गत जिलों का निर्देश जारी हुआ | 02.02.2024 |
2 | महतारी वंदन योजना के पंजीयन के लिए पोर्टल तैयार हुआ | 04.02.2024 |
3 | महतारी वंदन योजना में अनलाईन/ऑफलाइन पंजीयन की शुरुवात | 05.02.2024 |
4 | आवेदन करने की अंतिम तिथि | 20.02.2024 |
5 | अंतिम सूची जारी करने की तिथि | 21.02.2024 |
6 | अंतिम सूची पर आपत्ति करने हेतु समय | 21-25.02.2024 |
7 | महतारी वंदन योजना में प्राप्त आवेदनों से अंतिम सूची का प्रकाशन | 01.03.2024 |
8 | स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि | 05.03.2024 |
9 | महतारी वंदन योजना का पहला किस्त डलने की तिथि | 08.03.2024 |
Mahtari Vandan Yojna Online Form Date – 05.02.2024
Mahtari Vandan Yojna Online Form Last Date – 20.02.2024
Mahtari Vandan Yojna Online Form First Installment Date – 08.03.2024
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) का उद्देश्य
प्रदेश में महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना ।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) अंतर्गत पात्रता
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो
विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो ।
आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो ।
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी ।
परित्यक्ता महिला – उन महिलाओं को कहते हैं जिनका पति 1 साल से ज्यादा समय से गुम हो गए हों या छोड़ दिए हों।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) अंतर्गत निम्न महिलाएं अपात्र होंगी
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो ।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी / कर्मचारी हो ।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो ।
जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो ।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) अंतर्गत महिला हितग्राही को दी जाने वाली सहायता
प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में रू. 1000/- प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जायेगा।
ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रतिमाह रू. 1000 /- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जायेगी, जिससे उन्हें कुल राशि रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सकें।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) का क्रियान्वयन
योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –
आवेदन करने का माध्यम – योजना हेतु आवेदन महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna)के ऑनलाईन पोर्टल (https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in) तथा योजना के मोबाईल ऐप द्वारा निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे –
1. आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से ।
2. ग्राम पंचायत स्तर से आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम / ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से ।
3. परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आवेदन किए जा सकेंगे, इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी से ।
4. आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया ओ.टी.पी. आधारित होगी तथा संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र का चयन अनिवार्य होगा। इस हेतु वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों ग्रामवार / वार्डवार सूची उपलब्ध होगी ।
5. नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डों में नगरीय निकायो के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे तथा वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। आवेदन वार्ड प्रभारियों के माध्यम से, वार्ड के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से, परियोजना कार्यालय के लॉगिन आईडी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के आवेदन भरे जा सकते है। साथ ही क्रमांक 4 अनुसार आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे ।
महतारी वंदन योजना ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें फॉर्म भराएगा।
इस लिंक से आप डायरेक्ट नया फॉर्म भरने में जा सकतें हैं।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna Online Form) में आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदन भरे जाने की निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-
आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे।
इन प्रपत्र में आवेदिकाओं को समस्त जानकारी तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर अपने हस्ताक्षर सहित ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में अथवा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में प्रदाय करना होगा। आवेदिका को उसके द्वारा भरे गये आवेदन की प्री-प्रींटेड पावती दी जावेगी।
आवेदिकाओं द्वारा सीधे पोर्टल पर भी पब्लिक लॉगिन से आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल अथवा मोबाईल एप के माध्यम से स्वतः आवेदन करने वाली आवेदिकाओं को कंडिका
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna) अंतर्गत समस्त दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदन या प्रमाण पत्र अस्पष्ट होने की स्थिति में मांगे जाने पर अपने आवेदन पत्र समस्त दस्तावेज़ो के साथ हार्डकापी में निकट के आंगनवाड़ी केन्द्र / ग्राम पंचायत / वार्ड / परियोजना कार्यालय के प्रभारी के पास जमा किया जाना होगा ताकि सत्यापन किया जा सकें ।
उक्त भरे फॉर्म की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज होने पर एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सूचना प्राप्त होगी ।
आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगइन आईडी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ग्राम की आईडी से भी ग्राम सचिव के द्वारा भरा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए भी आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम की आईडी भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी।
योजना के आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम प्रभारी होगे तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक प्रभारी होंगी।
पोर्टल में आवेदन भरने हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत को प्रदाय की जाएगी। इसके
साथ ही बाल विकास परियोजना कार्यालय स्तर से भी आवेदन भरे जाने हेतु लॉगिन आईडी उपलब्ध कराया जाएगा।
महतारी वंदन योजना का फॉर्म आंगनबाड़ी से भरना ज्यादा अच्छा है कि किसी कंप्युटर दुकान या स्वयं से?
आंगनबाड़ी में फॉर्म जमा करना और उन्ही के द्वारा अपना पंजीयन कराना सबसे उचित है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम का नाम, जिला का नाम इत्यादि गलत होने का कोई संभावना नहीं होता, क्योंकि अंगनबाड़ी के id में गाँव, अंगनबाड़ी केंद्र, जिला इत्यादि पहले से सिलेक्ट रहता है, जबकि इसके विपरीत स्वयं या किसी कंप्युटर दुकान से अनलाईन कराने पर पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले, चयनित जिले , तहसील के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम खुलता है, जिसमें से जो सही हो उसका चयन करना होता है, ऐसे में कुछ लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र, सेक्टर, जिला आदि के नाम में कन्फ़्युशन होता है, या गलती से गलत चयन हो जाता है। इस गलती के कारण हितग्राही का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए अगर संभव हो तो आंगनबाड़ी के आइडी से ही पंजीयन कराना चाहिए।
महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojna Online Form) के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज़ फोटो |
2. स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़ (निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र ) ।
3. स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड |
4. स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो)
5. विवाह का प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र |
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
7. परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
8. जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र / पैन कार्ड / मतदाता परिचय-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस । (इनमें से कोई एक )
9. पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति ।
10. स्व-घोषणा पत्र / शपथ-पत्र (आवेदन के साथ संलग्न)
आवेदको के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए उपरोक्त दस्तावेजो के सत्यापन की आवश्यकता होने पर आवेदक को स्वयं उल्लेखित स्थलो पर उपस्थित होना होगा।
हितग्राही स्तर पर महतारी वंदन योजना का अनलाईन फॉर्म भरते समय कुछ गलत एंट्री हो जाए तो डरें नहीं
अधिकांश जगहों में महतारी वंदन योजना का फॉर्म कंप्युटर दुकान/स्वयं हितग्राही अपने मोबाईल से/csc सेंटर के द्वारा भरी गई है और अभी भी छूटे हुए हितग्राही अनलाईन आवेदन कर ही रहे हैं। कुछ जगह अंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अपने मोबाईल फोन से जमा कराए गए फॉर्म को अनलाईन किया जा रहा है।
त्रुटिवश अगर फॉर्म में कुछ जानकारी छूट जाती है या गलत एंट्री हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहीं से भी फॉर्म अनलाईन कराएं हैं, उसका त्रुटि सुधार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के आइडी से करा सकतें है। अगर आपको किसी का या स्वयं के अनलाईन फॉर्म में कुछ गलत एंट्री हुआ है, पता हो तो आपको जल्द अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलकर सुधार करा लेना चाहिए। क्योंकि त्रुटि सुधार भी एक समय तक होता है।
आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा महतारी वंदन योजना में हुए निम्न गलतियों को अपने id सुधार किया जा सकता है
1. आधार नंबर
2. आपका नाम/पिता का नाम
3. बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, IFSC code
4. Category
5. राशन कार्ड नंबर
6. मोबाइल नंबर एवं
7. जन्म तिथि
नोट- अगर पंजीयन के समय आपका आंगन बड़ी केंद्र गलत हो गया हो तो इसे आंगनबाड़ी के id नहीं सुधार किया जा सकता, इसको उस आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर के id से सुधार किया जा सकता है।
बहुत लोग ऐसे हैं जिनका आंगनबाड़ी गलत चयन होने के कारण दूसरे जगह चला गया है, इसलिए वास्तविक आंगनबाड़ी में उनका नाम नही दिखा रहा है।
Mahtari Vandan Yojna Online Form अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के अनंतिम सूची का प्रकाशन
आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल / ऐप पर ग्राम पंचायत /वार्डवार प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगा।
Mahtari Vandan Yojna Online Form का गलत फॉर्म भरे जाने या अन्य आपत्तियों को प्राप्त किया जाना
प्रदर्शित अनंतिम सूची में निर्धारित अवधि तक आपत्तियां पोर्टल / ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं परियोजना कार्यालय में भी लिखित रूप से भी आपत्ति, आवश्यक प्रमाण के साथ की जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी / परियोजना कार्यालय द्वारा पोर्टल / ऐप पर दर्ज किया जाएगा।
जो आपत्तियां लिखित ( ऑफ लाईन ) प्राप्त हुई है, उनके संबंध में प्रत्येक स्तर पर अग्रिम कार्यवाही पंजी संधारित की जाकर ऑनलाईन अपलोड की जाएंगी । आपत्तियां केवल सूची में दर्ज महिलाओं की पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकेगी।
प्राप्त आपत्तियों का निराकरण समिति
प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा –
ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का तहसीलदार / नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी ।
नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, अथवा उनके प्रतिनिधि / परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
आपत्तियों की जांच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना
आवेदन पर आपत्ति की जांच एवं निराकरण निर्धारित तिथि के भीतर समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी, जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तर पर रेंडम चयन किया जाकर ऐसे चयनित आवेदनों की पात्रता संबंधी विशेष जांच की जा सकेगी।
समस्त आपत्तियों की समय सीमा
सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत / सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल / ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची का प्रिंट आउट ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
महतारी वंदन योजना अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों के लिए अपील का प्रावधान भी प्रावधान है
अंतिम सूची जारी होने के पश्चात् अपात्र हितग्राहियों को यदि यह लगता है कि आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा अपात्र किये जाने से संतुष्ट नहीं है तो अपात्र हितग्राही इसके विरूद्ध में जिला कलेक्टर के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा समुचित परीक्षण करते हुए 15 दिवस के भीतर इस पर निर्णय किया जावेगा।
जिला कलेक्टर के निर्णय उपरांत आपत्ति निराकरण समिति द्वारा तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी। अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
महतारी वंदन योजना में पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना
अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव / वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने संबंधी स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी।
महतारी वंदन योजना हितग्राही को राशि का भुगतान
पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन ऑनलाईन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता ( आधार लिंक डीबीटी आधारित ) खुलवा लें। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
Mahtari Vandan Yojna Online Form का नियमित परीक्षण एवं सत्यापन कार्य
भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा । आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा संबंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा तथा भुगतान की गयी राशि की वसूली की जा सकेगी।
मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात् अंतिम सूची से विलोपित किए जाएंगे।
महतारी वंदन योजना का निगरानी एवं समीक्षा
राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी- राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं उसके सतत निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ (SPMU) का पृथक से स्थापित किया जायेगा, जिसका व्यय योजना पर भारित होगा, योजना के प्रभावशीलता सुनिश्चित करने एवं पारदर्शी और सफल कार्यान्वयन में (SPMU) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
जैसे कार्यक्रम योजना और डिजाईन पर सहयोग, सॉफ्टवेयर निर्माण की क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर का परिचालन एवं रखरखाव की मॉनिटरिंग, केंद्रीकृत लाभार्थी डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण, क्षमतावर्धन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, फीडबैक तंत्र का निर्माण एवं प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट एवं योजना के लिए अन्य एजेंसियों जैसे सॉफ्टवेयर निर्माण, डाटा एंट्री, कॉल सेंटर के लिए निविदा बनाना एवं इन एजेंसियों के कार्य का मॉनिटरिंग करना ।
खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता ( आधार लिंक डीबीटी आधारित ) खुलवा लें। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
महतारी वंदन योजना का जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी
जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।
महतारी वंदन योजना के लिए नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन
योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं जिलों में जिला कलेक्टर, नोडल अधिकारी होंगे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय, सहायक नोडल अधिकारी होंगे।
योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जायेगा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे। योजना के क्रियान्वयन एवं सभी कार्यों हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का समस्त मैदानी अमला सहयोगी होगा।
महतारी वंदन योजना का पहला किस्त डलने की तिथि
08.03.2024 को पहला किस्त जारी किया जाएगा। सभी पात्र हितग्राहियों के खाते में DBT के मध्यम से पैसा डाला जाएगा।
महतारी वंदन योजना के लिए DBT वाला खाता क्या है?
DBT का अर्थ डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर है, मतलब बिना खाते नंबर का लाभार्थी के खाते में सफलतापूर्वक पैसे भेजना। अधिकतर देखा गया है कि लोगों के आधार कार्ड और बैंक पासबुक में नाम अलग- अलग रहता है, किसी के नाम के स्पेलिंग गलत तो किसी का सरनेम गलत। इस गलती के कारण लोगों के बैंक KYC नहीं हो पाता। KYC का मतलब बैंक पासबुक में आधार लिंक होना। बैंक खाते में kyc तभी होता है जब आधार कार्ड और खोलाया गया बैंक पासबुक में एक जैसा नाम हो, किसी भी प्रकार की त्रुटी ना हो।
जब किसी योजना अंतर्गत फॉर्म भरा जाता है, भरने के दौरान भी गलती से खाता नंबर या ifsc code या बैंक का नाम इत्यादि गलत भरा जाता है। इसके कारण भी सरकार द्वारा भेजे गए पैसे अधिकांश लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुच पाता था। पैसे नहीं मिलने के कारण से लोग इधर-उधर पैसे प्राप्त करने भटकते थे।
ऊपरोक्त कारणों से शासन DBT के मध्यम से पैसा भेजना शुरू किया। जिनका आधार कार्ड जिस बैंक में लिंक है, मतलब जिनका जिस बैंक में kyc हुआ है, उस बैंक में ऑटोमैटिक पैसा भेज दिया जाता है। चूंकि आधार नंबर सभी का एक ही होता है, इसलिए DBT के मध्यम से पैसा भेजने पर 100 % लाभार्थी के खाते में पैसा चला जाता है।
महतारी वंदन योजना के लिए बैंक खाते में DBT कैसे चालू करें?
इसके लिए आपको अपने जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ जाना पड़ेगा, और लोक सेवा केंद्रों में बैंक से DBT शुरू करने वाला फॉर्म मिलता है या सादे कागज में ब्रांच मैनेजर को पत्र लिखना पड़ेगा, पत्र/फॉर्म के साथ अपना बैंक पासबुक और अपने आधार कार्ड का छायाप्रति लगाकर बैंक में जमा करना है। बैंक द्वारा आपके खाते में DBT चालू करने के 15 दिन अपडेट होने मे लगता है।
बैंक पासबुक और आधार कार्ड में नाम अलग- अलग होने पर DBT के लिए क्या करें?
1. अगर संभव हो तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) (डाँक घर) में 200 रुपये में तुरंत DBT वाला खाता खोल दिया जाता है, जिसमें dbt 15 दिनों के अंदर चालू हो जाता है।
2. आधार कार्ड के हिसाब से अपने बैंक में जाकर आवेदन देकर अपने बैंक खाते में नाम को सुधरवाया जा सकता है।
3. अगर ऊपरोक्त दोनों नहीं कर पाएंगे तब अपने बैंक पासबुक के हिसाब से आधार कार्ड को अपने नजदीकी आधार पंजीयन केंद्र में जाकर सुधार कराया जा सकता है, फिर इस सुधरे हुए आधार कार्ड को बैंक में देकर kyc कराकर खाते में DBT चालू कराया जा सकता है।
अगर खाते में DBT चालू है/ KYC हो गया है तब आप अपने खाते में अपने आधार कार्ड से कहीं से भी पैसा निकासी और जमा कर सकते हैं, बार-बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए महतारी वंदन योजना से संबंधित जनता के सहायता, कुछ जानकारी लेने के लिए सहायता नंबर
Mahtari Vandan Yojna Toll Free Number – +91-771-2234192
माननीय मुख्यमंत्री जी का महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ लागू का ट्वीट नीचे पढ़ें
“#महतारी_वंदन_योजना“#छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए मोदी जी की गारंटी
भाजपा सरकार बनते ही विवाहित महिलाओं को हर वर्ष मिलेंगे ₹12,000 (प्रतिमाह ₹1,000)
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आप अपना फार्म भरकर जिला भाजपा कार्यालय में भी… pic.twitter.com/2lyY12rIIx— Prabal Pratap Singh Judev (@prabaljudevBJP) November 10, 2023
सशक्त महिला मज़बूत प्रदेश,महतारी वंदन योजना का यही उद्देश्य।
छत्तीसगढ़ में लागू हुई #महतारी_वंदन_योजना।छत्तीसगढ़ की मूल निवासी 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा,तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह मिलेगी ,1000 रुपए की आर्थिक सहायता।… pic.twitter.com/IAUhRT0VOA
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) January 31, 2024