Vishwakarma Yojana Kya Hai 2024
(प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना)
योजना अंतर्गत निम्नानुसार 18 क्षेत्र मे कार्यरत शिल्पीयों / कारीगर को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है –
1. कारपेंटर
2. नाव बनाने वाला
3. वस्त्र बनाने वाला
4. लोहार
5. ताला बनाने वाला
6. सुनार
7. हथोड़ा एवं टूल किट बनाने वाला
8. कुम्हार
9. मूर्तिकार
10. मोची
11. झाड़ू, टोकनी, चटाई बनाने वाला
12. राज मिस्त्री (मेसन )
13. पारमपरिक गुड़िया एवं खिलौवने बनाने वाला
14. नाई
15. मालाकार
16. धोबी
17. दर्जी
18. मछली का जाल बनाने वाला
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना फॉर्म (Pradhan Mantri Vishwakarma Yojna Form) भराने दस्तावेज
1. आधार कार्ड, मो.न. से लिंक होना अनिवार्य हैं क्योंकि आधार लिंक मो.न. पर ही ओ.टी.पी. आता है!
2. बैंक पासबुक
3. राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
4. पैन कार्ड यदि है तो
5. जिनको विश्वकर्मा योजना मे रजिस्ट्रेशन करवाना है उन्हें स्वयं आना होगा बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट ) लगता हैं।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ
जिन हितग्राही को इस योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है उनको प्रमाण पत्र एवं आइडी कार्ड प्रदान किया जाता है।
सभी हितग्राहियों को 5-7 दिनों का शुरुवाती प्रशिक्षण दिया जाता है।
शुरुवाती प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही जो इच्छुक हो उनको आगे 15 दिवस के प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है।
प्रशिक्षण के दौरान प्रति दिन 500 रुपये के दर से स्टाइपेन्ड/ भत्ता दिया जाता है।
जो हितग्राही 15 दिवस का अड्वान्स परीक्षण प्राप्त कर लेटें हैं उनको लघु उद्योग शुरू करने के लिए 15000 रुपये या 15000 का टूलकिट (सामग्री) प्रदान किया जाता है। जिससे वह अपने व्यवसाय का शुरुवात कर सके।
1 लाख रुपये तक का प्रथम वर्ष लोन बिना गारंटी का 18 महीने के लिए दिया जाता है । एवं द्वितीय किश्त के रूप मे दूसरा साल 2 लाख रु का लोन 30 महीने के लिए दिया जाता है । लोन मे ब्याज की दर 13% रहेगी जिसमे से 5% को लाभार्थी पटाएंगे और 8% ब्याज छूट का भुगतान MoMSME संस्था द्वारा भुगतान की जाएगी ।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लिए योग्यता की शर्ते – पंजीयन
1. स्व-रोज़गार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लिखित 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
2. पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
3. लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोजगार / व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट- आधारित योजनाओं, जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा, के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में.
4. योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक परिवार का मतलब पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
5. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।