google.com, pub-6447189776665813, DIRECT, f08c47fec0942fa0

केंद्र की जाति प्रमाण पत्र बनवाने की विधि (2024)- नया फॉर्म एवं सरल तरीका

केंद्र की जाति प्रमाण पत्र (Central Caste Certificate 2024)

केंद्र की जाति प्रमाण पत्र (Central Caste Certificate) भी राज्य शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के जैसे ही होता है। लेकिन केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में केन्द्रीय जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, राज्य शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है। केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियां जैसे- IBPS, इंडियन पोस्ट ऑफिस, केन्द्रीय पुलिस, रेल्वे, NTPC, कोल इंडिया, बिजली विभाग, यूपीएससी एवं FCI इत्यादि में केंद्र की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन इसे बनवाने के लिए जो तरीका है वह राज्य का जाति प्रमाण पत्र से थोड़ा अलाग होता है। इस लेख में हम इसी के बारे में बताएं हैं।

केंद्र की जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

केंद्र की जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यह फोटो SDM ऑफिस के CSC केंद्र के बाहर लगा है। उसका मोबाईल से खिचा हुआ फोटो है। 

1. आवेदन पत्र – इसे कंप्युटर ऑपरेटर स्वयं टाइप करके बनाते हैं।

2. आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र-  इसे तहसील ऑफिस में नोटेरी करने वाले के पास जाकर 20 रुपये का स्टाम्प पेपर में टायपिंग करके एक शपथ पत्र बनवाते हैं, जिसमें आपको बताना है कि आप के द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी सही है, अगर किसी भी प्रकार का गलत जानकारी दिया जाएगा तो उचित कार्यवाही के लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।  इसे नोटेरी कराना होता है। इसमें 2 गवाह का हस्ताक्षर भी कराना होता है।

3. राज्य द्वारा जारी ORIGINAL स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसका फोटोकॉपी – पहले से आपको आपके राज्य शासन द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी किये होंगे, उसी के आधार पर Central Caste Certificate बनाया जाता है। इसे स्कैन करके अपलोड किया जाता है।

4. 10 वीं एवं 12 वीं का मार्कशीट का ORIGINAL एवं फोटोकॉपी – इसे भी स्कैन करके online अपलोड किया जाता है।

5. ORIGINAL AADHAR CARD एवं फोटोकॉपी – इसे भी online स्कैन करके अपलोड किया जाता है।

6. सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी पोस्ट के लिए जिस फॉर्मैट में जाति मांगे हैं उसका फोटोकॉपी – केंद्र शासन का जिस भी पोस्ट के लिए आप यह Central Caste Certificate बनवा रहें हैं, जारी विज्ञापन के अंत में सभी वर्गों जैसे – एससी, एसटी, ओबीसी, EWS आदि के लिए चाही गई जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मैट दिया गया रहता है। जिसका फोटोकॉपी लगाना होता है।

केंद्र की जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मैट (Central Cast Certificate Formate 2024 for NTPC)

SC ST वर्ग के लिए केंद्र की जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मैट
फोटो क्रेडिट- https://www.rrbapply.gov.in/
SC ST वर्ग के लिए केंद्र की जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मैट
फोटो क्रेडिट- https://www.rrbapply.gov.in/
ओबीसी वर्ग के लिए केंद्र की जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मैट
फोटो क्रेडिट- https://www.rrbapply.gov.in/
central INCOME CERTIFICATE format FOR EWS
फोटो क्रेडिट- https://www.rrbapply.gov.in/

central cast certificate format obc.pdf

central cast certificate format sc st.pdf

Income certificate for ews.pdf

SC/ST वर्ग के लिए केंद्र की जाति प्रमाण पत्र (Central Cast Certificate) बनाने वाले अधिकारीयों के पदनाम 

1. District Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrate / City Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate /
Extra Assistant Commissioner. (not below the rank of First class Stipendiary Magistrate)

2. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.

3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

4. Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and / or his / her family normally reside(s).

5. Certificates issued by Gazetteed Officers of the Central or of a State Government Countersigned by the District Magistrate concerned. 6. Administrator/ Secretary to Administrator (Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands).

OBC वर्ग के लिए केंद्र की जाति प्रमाण पत्र (Central Cast Certificate) जारी करने वाले अधिकारी 

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary magistrate/SubDivisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar and Sub-Divisional Officer of
the area where the candidate and / or his family resides.

EWS वर्ग के लिए केंद्र का आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ 1 st Class
Stipendiary magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar and

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family resides

ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWS) के अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है, यह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी/स्टूडेंट होतें हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होतें हैं। इनकी जाति प्रमाण पत्र के जगह केंद्र शासन का आय प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है। जिसे आप ऊपरोक्त अधिकारियों के कार्यालय से बनवाया जा सकता है। इसके लिए भी अपने विकासखण्ड के SDM (Sub-Divisional Magistrate) कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

SC/ST/OBC वर्गों के लिए केंद्र की जाति प्रमाण पत्र बनवाने की विधि 

केन्द्रीय जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार लेवल से ऊपर का कोई भी राजस्व अधिकारी या अन्य विभाग के क्लास-1 ऑफिसर द्वारा निर्धारित फॉर्मैट में जारी किया जाता है। ऊपर बताया गया है कि आप कौन-कौन अधिकारी से केन्द्रीय जाति प्रमाण पत्र बनवा सकतें हैं, जो मान्य होगा। लेकिन अधिकतर लोग SDM ऑफिस से बनवातें है। लेकिन यह प्रमाण पत्र सिर्फ SDM (Sub-Divisional Magistrate) वाला ही बनाए, यह जरूरी नहीं है।  इसके लिए आपको निर्धारित प्रारूप में आवेदन और ऊपरोक्त दस्तावेजों का फोटोकॉपी के साथ वहाँ का कंप्युटर ऑपरेटर से संपर्क करना होता है। उसके द्वारा आपको फॉर्म दिया जाता है, जिसे भरकर आपको सभी original दस्तावेजों और ऊपरोक्त सभी का 1 सेट फोटोकॉपी संलग्न करके जमा करना होता है।

उसके बाद आपको 1 सप्ताह बाद बुलाया जाता है। मतलब एक सप्ताह बाद बनाकर आपको दे दिया जाता है। आपके original दस्तावेजों को स्कैन करके तुरंत आपको वापस कर देते हैं जबकि आपका फॉर्म और सभी दस्तावेजों का फोटोकॉपी SDM (Sub-Divisional Magistrate) ऑफिस में या जिस अधिकारी से आप अपना जाति प्रमाण पत्र जारी करा रहें हैं वहाँ रिकार्ड के लिए जमा कर लिया जाता है।

Central Cast Certificate ऑफलाइन आपके द्वारा दिया गया फॉर्मैट में आपका नाम और डीटेल पेन से भरकर SDM (Sub-Divisional Magistrate) या ऊपरोक्त अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है एवं इस प्रमाण पत्र में वहाँ का आवक-जवाक क्रमांक लिखकर आपको दे दिया जाता है। इसमें जारीकर्ता अधिकारी के नाम एवं हस्ताक्षर होता है। इसके अलावा आपके द्वारा जमा किया गया फॉर्मैट को वहाँ के कंप्युटर ऑपरेटर द्वारा टायपिंग करके उसमें आपका नाम और डीटेल टायपिंग करके प्रिन्ट कर SDM (Sub-Divisional Magistrate) का सील साइन के साथ जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र अन्य लोक सेवा केंद्रों से नहीं बनाया जाता है, इसलिए उनसे संपर्क ना करें। इसके लिए आपको अपने तहसील या sdm कार्यालय के ही लोक सेवा केंद्र से ही संपर्क करना चाहिए। हालांकि राज्य लेवल का जाति प्रमाण पत्र आप अपने विकासखण्ड का किसी भी लोग सेवा केंद्र से Online बनवा सकतें हैं।

निष्कर्ष:

यह प्रमाण पत्र आप ऊपरोक्त किसी भी अधिकारी से जारी करा सकतें हैं, जो की केंद्र सरकार के जॉब में मान्य होता है। यह निर्धारित प्रारूप में नॉर्मल पेन से भरकर सील साइन के साथ भी मान्य होता है या आप इसे कंप्युटर से टाइप भी करा सकतें हैं। कुछ जगह कंप्युटर जनित प्रमाण पत्र दिया जाता है तो कुछ जहां पेन से भरा हुआ जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। दोनों मान्य है। इसमें कोई परेशानी नहीं होता है।

मेरा व्यक्तिगत सलाह – यह प्रमाण पत्र अन्य अधिकारियों से अच्छा SDM (Sub-Divisional Magistrate) या तहसीलदार से बनवाना ज्यादा आसान और अच्छा हो सकता है । क्योंकि अधिकतर लोग इन्ही के पास से बनवातें हैं। बाँकी आप अपने सुविधा के हिसाब से तय कर सकतें हैं। अगर आप का कोई राय हो तो हमे कमेन्ट में जरूर बताएं।

हमारे अन्य लेख- PM किसान सम्मान निधि योजना का 18 वां किस्त 5 अक्टूबर 2024 को आएगा।

Leave a Comment