आवास मित्र (Awas Mitra)
आवास मित्र का क्या काम रहता है?
परिचय: प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin) केंद्र सरकार की बहुत ही विशेष योजना है, इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को सर्व-सुविधा युक्त पक्का मकान बनाने के लिए सहायता राशि प्रदान किया जाता है। जो की 3 अलग-अलग किस्तों में प्रदान किया जाता है।
वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आवास योजना को बहुत प्रोत्साहित करते हुए देश के सभी नागरिकों को पक्का मकान मिले, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना का वृहद लक्ष्य 8.46 लाख आवास प्राप्त हुआ है। इस हेतु ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों को सही तकनीकी मार्गदर्शन देने, जनपद पंचायत और हितग्राही के बीच समन्वय बनाने, उचित दर में सामग्री उपलब्ध कराने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है, जिसे आवास मित्र कहतें हैं।
150 हितग्राहियों का 1 क्लस्टर बनतें हैं, जिसके देख-रेख के लिए 1 आवास मित्र बनाया जाता है। आवास मित्र को प्रति आवास की पूर्ण होने पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। आवास मित्र की भर्ती जिला पंचायत द्वारा विज्ञापन निकालकर की जाती है। इनको अपने ग्राम पंचायत या लगा हुआ पंचायत में आवास मित्र बनाया जाता है। यह पूर्ण रूप से संविदा पद है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का ऑफिसियल वेबसाईट – https://pmawasgraminlist.com/
आवास मित्र बनने के लिए क्या लगता है/पात्रता/योग्यता
कम से कम 12 वीं पास होना चाहिए, जो BE (Bachlor of Engineering) सिविल, डिप्लोमा सिविल MA (ग्रामीण विकास) से किये होतें हैं उनको प्राथमिकता दिया जाता है और जो पहले आवास मित्र रह चूकें हैं या महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उनको भर्ती में बोनस अंक दिया जाता है। इनका आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
आवास मित्र को कितना पैसा मिलता है?
- आवास मित्र को एक साल के अंदर आवास पूरा कराने पर प्रति पूर्ण आवास 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।
- आवास मित्र को 1 साल के अंदर आवास पूरा कराना रहता है, अगर एक साल के अंदर पूरा नहीं होता है तो प्रति तीन माह में 100 रुपये की कटौती की जाती है।
- अव्वस मित्र को 3 किस्तों में 1000 रुपये दिया जाता है जैसे – 300 रुपये आवास का पंजीयन, जिओ टैग, स्वीकृति एवं हितग्राही को प्रथम किस्त मिलने पर।
- दूसरा किस्त पुनः 300 रुपये गुणवत्ता युक्त छत ढलाई पूर्ण होने पर।
- तीसरा और अंतिम किस्त 400 रुपये का, जिओ टैग करने, छबई, पुताई एवं खिड़की दरवाजा पूर्ण लगने पर दिया जाता है।
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आवास मित्र फॉर्म
आवास मित्र के लिए आवेदन आनलाइन नहीं भराया जाता है, बल्कि इसके आवेदन पत्र के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से अपने जिले का कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को लिफ़ाफ़े में भेजना है। आवेदन फॉर्म नीचे दिया गया है, जिसे डाउनलोड करके प्रिन्ट करा सकतें हैं।
आवास मित्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- अच्छे से स्पष्ट भरे हुए आवेदन पत्र।
- 1 रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
- 10 वीं एवं 12 वीं पास की अंकसूची की छायाप्रति ।
- आधार कार्ड एवं वोटर आइडी कार्ड की छायाप्रति ।
- पेन कार्ड की छायाप्रति ।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति ।
- अगर BE, डिप्लोमा सिविल MA (ग्रामीण विकास) या अन्य डिप्लोमा धारी हैं तो डिग्री की छायाप्रति ।
- पूर्व में कार्यरत आवास मित्र हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र ।
- अगर बेयर फुट टेक्निशियन हैं तो प्रमाण पत्र का छायाप्रति।
- महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य या बैंक सखी होने पर खाता का फोटो कॉपी ।
- अपने उच्च क्वालफकैशन का प्रमाण पत्र।
- आवास मित्र को विवाद करने की स्थिति में चयन समिति द्वारा कभी भी हटा सकेंगे, इसलिए 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र। इसे अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कहतें हैं। कुछ जिलों में यह प्रमाण-पत्र चयन होने के उपरांत लिया जाता है एवं कुछ जिलों में फॉर्म के साथ ही लिया जा रहा है।
कौन से आधार पर किसी का फॉर्म/आवेदन कर्ता को अपात्र किया जा सकता है?
- निर्धारित समय का डिग्री/प्रमाण पत्र का ना पाया जाना।
- आवेदन गलत या अपूर्ण भरा पाया जाना।
- आवेदन में हस्ताक्षर छूट गया होना या फोटो नहीं लगा होना।
- फॉर्म में आवश्यक सभी दस्तावेजों का फोटोकॉपी नहीं लगा होना ।
- आवेदन निर्धारित समय में जिला पंचायत कार्यालय नहीं पहुच पाना ।
- निर्धारीत समय में आयु अधिक या कम पाया जाना।
- आवेदन में अपने जनपद पंचायत के नाम के जगह जिला पंचायत का नाम लिख देना, जिससे आप कौन से जनपद के लिए आवेदन किएन हैं, स्पष्ट ना हो पाना।
आवास मित्र चयन/बनने का आधार
- 12 वीं पास – 65 अंक न्यूनतम।
- BE (Bachlor of Engineering),डिप्लोमा सिविल MA (ग्रामीण विकास) डिप्लोमा धारी – 15 अंक
- पूर्व में कार्यरत आवास मित्र – 20 अंक
- बेयर फुट टेक्निशियन- 10 अंक
- महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य या बैंक सखी – 10 अंक
इस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनता है, जिसका अच्छा मार्क रहता है उनका चयन होता है। लेकिन अगर कोई यह विज्ञापन छपने के बाद डिग्री हासिल करतें हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। विज्ञापन दिनांक से पहले का होना चाहिए।
आवास मित्र को मेरिट के आधार पर कैसे चयन करेंगे?
पहले तो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद सभी जिलों में जिला CEO एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।इस चयन समिति में परियोजना अधिकारी या उनके अनुपस्थिति में ग्रामीण विकास विभाग से परियोजना अधिकारी के समकक्ष अधिकारी सचिव होंगे। समिति में कोई एक जनपद CEO एवं जिला पंचायत के कोई एक लेखाधिकारी सदस्य होंगे। इस चयन समिति द्वारा मेरिट सूची से पात्र अपात्र आवेदन को चयन करके, कौन सा गाँव में उनका पोस्टिंग होना है, उसका फाइनल सूची बनाई जाएगी। उसके बाद जिनका चयन आवास मित्र के लिए हुआ है, उनकी सूची उनके जनपद पंचायत को भेज दी जाएगी। इस तरह आगामी आदेश तक आवास मित्र का चयन पूरा हो जाएगा।
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