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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2024. विद्यार्थियों को मिलेगा 50,000 रुपये छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 2024

परिचय: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। यह योजना छात्रों के सपनों को साकार करने और उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आइए जानते हैं इस योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में:

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करती है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

इस योजना के तहत राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो उच्च व्यावसायिक कॉलेज/यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं जैसे- IIT(Indian Institute of Technology), IIM (Indian Institutes of Management), AIIMS(All India Institute of Medical Sciences), NLU (National Law Universities) आदि। इस योजना का उद्देश्य प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को तत्काल सहायता प्रदान करना है।

ऊपरोक्त उच्च शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों के चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त करने के लिए वहाँ आने-जाने, कपड़े, भोजन, आवास, प्रारम्भिक फीस, दवाई आदि के लिए इन वर्गों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, इसी लिए यह योजना शुरू की गई है, ताकि निम्न वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी ऐसे बड़े इंस्टिट्यूट में पढ़ने का मौका मिले।छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के अलावा अन्य कोई भी योजना में ऐसा सहयोग का प्रावधान नहीं है। इसीलिए विद्यार्थियों के हित में यह योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई है।

बच्चे ही देश और राज्य का भविष्य है। टैलेंट सिर्फ आमिर बच्चों में ही नहीं होती। यह किसी भी वर्ग के बच्चों में हो सकती है। लेकिन गरीबी उनके आगे बढ़ने में रुकावट बन जाती है, जिसके कारण उनका टैलेंट का देश या राज्य या स्वयं उस स्टूडेंट को लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यह योजना निम्न आय परिवार के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा पहल है।

योग्यता मापदंड/ इन इंस्टिट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट को ही इस योजना का लाभ मिलेगा

  • IIT(Indian Institute of Technology)
  • IIM (Indian Institutes of Management)
  • AIIMS(All India Institute of Medical Sciences)
  • NLU (National Law Universities)
  • NEET के माध्यम से चयनित शासकीय कॉलेज में MBBS के विद्यार्थी
  • JEE के मध्यम से चयनित B. TEC के विद्यार्थी जो शासकीय NIT या IIIT में सिलेक्ट हुए हो।
  • ऊपरोक्त के अलावा ऐसे सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कराने वाले इंस्टिट्यूट जो नैशनल लेवल का घोषित हो।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्रों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे: आर्थिक स्थिति: छात्र को अपने परिवार की आय प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जो यह दर्शाते हों कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है।

शैक्षिक योग्यता/पात्रता 

विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना चाहिए।

विद्यार्थी के पास राज्य का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

इस योजना में online form भरने से पहले उस संस्था में चयन होने का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश हेतु उस संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र (विज्ञापन का प्रति) होना चाहिए।

पाठ्यक्रम और संस्थान: योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों और पाठ्यक्रमों के लिए होता है।

इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के परिवार का आय कितना होना चाहिए ?

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पालकों का वार्षिक आय 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस योजना के तहत शासकीय कर्मचारियों के बच्चों का लाभ नहीं दिया जाना है, लेकिन चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को इस योजना का पात्रता है।

छात्रवृत्ति राशि

छात्रवृत्ति की राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि पाठ्यक्रम की अवधि, संस्थान की फीस, और अन्य संबंधित खर्चे। इस योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आवश्यकता के आधार पर एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। यह राशि अधिकतम सालाना 50,000 (पचास हजार रुपये) तक मिलती है।

अब सवाल आता है की शासन कैसे जानेगी की आपका कितना खर्च आया है तो बता दें, इस योजना के तहत जो भी विद्यार्थी अनलाईन फॉर्म भरे हैं और जिनका चयन हुआ है, वह अपने चयनित इंस्टिट्यूट में प्रवेश उपरांत सभी प्रकार का फीस, आने -जाने, रुकने, खाने-पीने, मेडिकल खर्च आदि का बिल/देयक स्व प्रमाणित कर प्रवेश के एक माह के अंदर अपने विभागाध्यक्ष (HOD) को प्रस्तुत करना होता है।

कॉलेज के विभागाध्यक्ष सभी देयकों को चेक करके फाइनल करतें हैं। अगर पात्र पाया जाता है तब उतना भुगतान शासन द्वारा स्टूडेंट को छात्रवृत्ति के रूप में करती है। अगर कोई विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के राशि का दुरुपयोग या गलत जानकारी देकर प्राप्त करता है तो वह राशि उनके पालक से वसूली की जा सकती है, इसके अलावा उस विद्यार्थी के ऊपर विधिक कार्यवाही भी किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक छात्रों को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र भरते समय, उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फॉर्म भरने की तिथि- 11/09/2024 से 05/10/2024 है। फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाईट है- https://eklavya.cg.nic.in/ 

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत ऊपरोक्त दर्शित संस्थानों में प्रवेश हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु, संबंधित कॉलेज में प्रवेश की सूचना प्राप्त होते ही निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर एवं उससे संबंधित अभिलेख संलग्न कर 15 दिनों के अंदर आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को प्रस्तुत करना होता है।

दस्तावेज़

आवेदन के साथ छात्र को अपनी पहचान, आर्थिक स्थिति, और शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

इस योजना में प्राप्त आवेदन से पात्र स्टूडेंट चयन प्रक्रिया

आवेदन पत्र और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद, योग्य छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना हेतु स्टूडेंट को निर्धारित फॉर्म में online आवेदन करना है। आवेदन उपरांत किस विद्यार्थियों का चयन इस योजना हेतु करना है, इसके लिए एक समिति गठन होती है।

इस गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर परीक्षण/विचार-विमर्श किया जाता है। अगर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर राष्ट्रीय संस्थानों के महत्व के हिसाब से कितने विद्यार्थियों को चयन करना है, यह तय की जाती है। मतलब यह कहें की बड़े इंस्टिट्यूट में चयनित विद्यार्थियों को प्राथमिकता दिया जाता है। सामान प्रकृति के इंस्टिट्यूट में अगर अधिक विद्यार्थियों का फॉर्म आया हो तो उनका काम्पिटिशन में आया रैंक के हिसाब से चयन होता है, और अगर इसमें भी एक जैसा नंबर हो तो 12 वीं का मार्क्स के हिसाब से कौन सी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिए चयन करना है, तय की जाती है।

इसके अलावा राज्य के नक्सल प्रभावित अनाथ बच्चों, अन्य अनाथ बच्चें, विधवा के बच्चे या विकलांग बच्चों का उपरोकतानुसार प्राथमिकता देते हुए अलग मेरिट लिस्ट बनाई जाती है।

चयन समिति का अध्यक्ष आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का आयुक्त/संचालक होतें हैं। इसके अंतर्गत सदस्यों में उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग का संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग का संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का वित्त अधिकारी होतें हैं।  योजना प्रभारी अधिकारी इस समिति का सचिव होतें हैं। इस समिति का मुख्य दायित्व बजट के हिसाब से छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों का चयन करना होता है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान का नियम 

इस योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थी जिस जिले का मूल निवासी होगा, उस जिले का आदिवासी विकास विभाग का सहायक आयुक्त (Deputy Commissioner) को उस जिले के जीतने विद्यार्थियों का चयन हुआ होगा, उसके आधार पर राशि आबंटन की जाती है। जिला आयुक्त और चयनित विद्यार्थी का संयुक्त बैंक खाता खोला जाता है। इस खाते में ही छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाती है, ना की स्टूडेंट का व्यक्तिगत खाते में राशि दी जाती है। चयनित स्टूडेंट द्वारा प्रवेश से पूर्व राशि की आवश्यकता अपने जिले के सहायक आयुक्त को बताना होता है।

इसके बाद सहायक आयुक्त राशि का परीक्षण कर तत्काल राशि विद्यार्थी को उपलब्ध करातें हैं। कॉलेज में प्रवेश के उपरांत विभिन्न खर्चों का विवरण सहायक आयुक्त को देना होता है। अगर कोई छात्रवृत्ति हेतु चयनित विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के व्यय में प्रवेश ले लिया जाता है तो सभी देयक/खर्च का बील अपने सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करने पर पुरी क्षतिपूर्ति की राशि विद्यार्थी को प्रदान कर दी जाती है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह योजना न केवल निम्न आय वर्गों के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित भी करती है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए, कृपया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या शिक्षा विभाग से संपर्क करें।

अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने जिले के Collectorate चले जाइए, वहाँ जाकर आदिम जाति कल्याण विभाग कहाँ है करके पूछ सकतें हैं, और वहाँ जाकर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना से संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं।

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