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Noni Suraksha Yojna Kya h -आपकी बेटी को मिलेगी 1.00 लाख रुपये जब वह 12 वीं पास होगी और 18 वर्ष उम्र पूर्ण करेगी।

नोनी सुरक्षा योजना- छत्तीसगढ़ 

नोनी सुरक्षा योजना फॉर्म 2024.pdf

Noni Suraksha Yojna Kya h

नोनी सुरक्षा योजना शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 01.04.2014 को लागू किया गया था। यह योजना राज्य के बालिकाओं का उज्जवल भविष्य, शैक्षणिक और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। इसका अन्य उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या को रोकना एवं बालिका जन्म के बारे में जनता में जागरूकता लाना एवं बालविवाह को रोकना है।

नोनी सुरक्षा योजना के तहत जो पालक फॉर्म भरे होतें हैं, उनको जब उनकी बालिका का उम्र 18 वर्ष हो जाता है और 12 वीं पास कर लेती हैं, विवाह नहीं हुआ होता है तब 1,00,000 (1 लाख रुपये) का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। इसके लिए जो पालक अपने बालिका को इस योजना का लाभ दिलाना चाहतें हैं, उसे इस योजना अंतर्गत प्रथम 5 वर्षों तक 5000 Rs. रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 25,000 Rs. जमा करना होता है।

नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्रता 

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के उपरांत हुआ होना चाहिए। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ संलग्न करना होता है।
  • बालिका का माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • बालिका का माता-पिता बीपीएल परिवार वाला होना चाहिए। इसके लिए उनको अपना बीपीएल राशन कार्ड प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 2002 का सर्वे सूची में नाम होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 2007 का सर्वे सूची में नाम होना चाहिए।
  • नोनी सुरक्षा योजना में अधिकतर 2 बच्चे तक ही लाभ मिलेगा। 2 से अधिक बच्चे होने पर उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ 2 बड़े बच्चों को ही लाभ मिलता है। इस हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सरपंच/सचिव/पार्षद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना पड़ता है।
  • अगर कोई दूसरी बच्ची के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहतें हैं तो उनको परिवार नियोजन/स्थायी नसबंदी का प्रमाण-पत्र शासकीय चिकित्सक या निजी चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र देना होता है।
  • अगर किसी का जुड़वा बच्चे पैदा होतें हैं तो उनको लाभ मिलेगा लेकिन उसके बाद तीसरे बच्चे का जन्म पर उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ 2 बच्चे तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • अगर कोई किसी बच्ची को विधिवत गोद लिए हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा।
  • इस योजना से लाभ लेने वाली बच्ची का 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं होना चाहिए एवं कम से कम 12 वीं पास होना आवश्यक होता है। तभी 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
  • नोनी सुरक्षा योजना का पात्रता/फॉर्म का मान्य या अमान्य करना जिला कलेक्टर के ऊपर निर्भर करता है।

नोनी सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  1. आवेदन फॉर्म । इसमें आवेदक का 2 घोषणा पत्र, आंगनबाड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बाल विकास अधिकारी का अनुशंसा शामिल होता है।
  2. जन्म प्रमाण-पत्र ।
  3. मूल निवास प्रमाण-पत्र या बीपीएल राशन कार्ड का छायाप्रति।
  4. गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम होने का प्रमाण-पत्र या सूची की फोटोकॉपी ।
  5. द्वितीय पुत्री होने पर स्थायी परिवार नियोजन अपनाने संबंधी प्रमाण-पत्र। (शासकीय या निजी अस्पताल द्वारा जारी)
  6. प्रथम अथवा द्वितीय पुत्री होने पर सरपंच/सचिव/पार्षद/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
  7. बालिका और माता-पिता का आधार कार्ड का छायाप्रति।
  8. बालिका का पासपोर्ट साइज़ फोटो (सरपंच/पार्षद) द्वारा प्रमाणित ।

नोनी सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने की विधि 

नोनी सुरक्षा योजना फॉर्म 2024

इस योजना के तहत अगर कोई आवेदन करना चाहतें हैं तो उनको अपना आंगनबाड़ी केंद्र जाकर संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आप महिला एवं बाल विकास विभाग जाकर भी संपर्क कर सकतें हैं।

बालिका का जन्म के 1 साल के अंदर इस योजना का फॉर्म भरना होता है। अगर कोई 1 साल के अंदर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनको 2 के अंदर जिला कलेक्टर से अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकतें हैं। उसक बाद अनुमति प्राप्त कर इस योजना कालाभ ले सकतें हैं।

अगर किसी बालिका का माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की दशा में 5 वर्षों तक जिला कलेक्टर से अनुमति लिया जा सकता है और इस योजना का लाभ ले सकतें हैं।

अगर किसी अनाथ बच्ची को नोनी सुरक्षा योजना का लाभ दिलाना है तो संबंधित बाल गृह अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर एवं बालिका का 6 वर्ष आयु से पहले बाल विकास परियोजना अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या इस विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदन प्रस्तुत करने के बाद महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण कर आवेदन स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। इसके बाद विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को हितग्राही का विवरण दिया जाता है एवं अनुबंध के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है। जब हितग्राही द्वारा पहली किस्त 5000 रुपये पटाई जाती है, उस समय उनको युनीक आइडी नंबर सहित बॉन्ड या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। इसी आइडी के हिसाब से भविष्य में उस हितग्राही का पहचान कर आगे की राशि जमा या भुगतान किया जाता है।

नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभ की राशि का भुगतान का नियम 

भुगतान के समय उस बालिका का उपयुक्त बैंक में बैंक खाता खोलाना होता है।

भुगतान के समय बालिका द्वारा अपने 12 वीं पास का प्रमाण-पत्र और अविवाहित होने संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होता है, जो की बाल विकास परियोजना अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया होता है।

यदि 18 वर्ष से पहले बालिका की मृत्यु हो जाती है तो पुरी राशि राजसात कर ली जाती है। मतलब शासन के खाते में जमा कर दिया जाता है।

नोट- इस लेख में हम Noni Suraksha Yojna Kya h के बारे में संक्षेप में जानकारी दिए हैं । अधिक जानकारी के लिए आपको आंगनबाड़ी या महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।  

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