प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKISAN)
प्रधानमंत्री किसान एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें सरकार भारत सरकार से 100% वित्तपोषण प्रदान करती है।
यह 1.12.2018 से प्रचलन में आ गई है। इस योजना के तहत, सभी भूमि धारी किसान परिवारों को वर्ष में 6,000/- की तीन समान किस्तों में आय समर्थन प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और कनिष्ठ बच्चों की है।
राज्य सरकार और केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन योजना दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के लिए पात्र किसान परिवारों की पहचान करेंगे।
राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
इस योजना के लिए कई असमावेश श्रेणियाँ हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपात्र हितग्राही (PMKISAN) के तहत लाभ नहीं होगा।
किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक या एक से अधिक का हिस्सा है:
पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदों के धारक।
सभी संस्थागत भूमि धारक।
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों/राज्य मंत्रियों और पूर्व/वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं के सदस्य, पूर्व और वर्तमान नगर निगमों के मेयर, पूर्व और वर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसके क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्यीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों और सरकार के अधीन स्वतंत्र संस्थानों/स्वतंत्र संस्थानों के संलग्न कार्यालयों के सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त कर चुके अधिकारी और कर्मचारी, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी भी समाहित हैं
(बहुकुशल कर्मचारी / कक्षा IV / ग्रुप डी कर्मचारी छोड़कर)
सभी सुपरएन्युएटेड/रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन Rs.10,000/- या इससे अधिक है
(बहुकुशल कर्मचारी / कक्षा IV / ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर) उपरोक्त श्रेणी के।
उन सभी व्यक्तियों को जो पिछले मौजूदा वर्ष में आयकर भुगतान किया है
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और पेशेवर संगठनों में पंजीकृत और पेशेवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट्स।