स्प्रिंकलर पाइप और ड्रिप सिंचाई
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना (PMKSY) अंतर्गत
स्प्रिंकलर पाइप किसानों को केंद्र सरकार के योजना अंतर्गत दिया जाता है । प्रधान मंत्री किसान समृद्धि योजना अंतर्गत किसानों को स्प्रिंकलर पाइप और ड्रिप सिंचाई दोनों दिया जाता है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई विधि के तरफ मोड़ना है ताकि पानी का अधिक से अधिक सही उपयोग हो सके । पानी व्यर्थ ना हो ।
स्प्रिंकलर पाइप और ड्रिप में सब्सिडी
वर्तमान में लघु सीमांत किसानों को 55 % तथा बड़े किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दिया जा रहा है । सब्सिडी का प्रतिशत भी कम ज्यादा होते रहता है , हमेसा एक जैसे नहीं रहता । जैसे कुछ समय पहले स्प्रिंकलर पाइप में लघु सीमांत किसानों के लिए 75 % सब्सिडी थी और ड्रिप में 90 % तक छूट था , लेकिन अभी कम हो गया है ।
छत्तीसगढ़ में अभी स्प्रिंकलर पाइप 30 पाइप + 5 नोजल + पुरी फिटिंग सब्सिडी काट के 12500 – 13500 तक मिल रहा है और 41 पाइप + 9 नोजल + फिटिंग 17000 – 18500 तक मिल रहा है ।
वही एक एकड़ में ड्रिप लगाने का खर्च सब्सिडी काट कर 25000 से 32000 तक में लग रहा है।
किसान के पास इस योजना के लाभ लेने के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है ।
आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेगा ?
- फार्म
- खेत का ऋणपुस्तिका का फोटो कॉपी
- बी -1
- आधार कार्ड का फोटो कॉपी
- बैंक पासबुक का फोटोकॉपी किसी भी बैंक का ।
- बोर का बिजली बील अनिवार्य है ।
- 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
- सरपंच वाला जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग के किसान को नहीं लगेगा ) और फार्म अनुशंसा में हस्ताक्षर ।
स्प्रिंकलर पाइप के लिए किस्से संपर्क करने से मिलेगा ?
जो किसान स्प्रिंगकलर पाइप शासकीय अनुदान में लेना चाहतें है , उनको अपने गाँव क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO) , कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए । उनके माध्यम से ही फॉर्म और स्प्रिंगकलर पाइप दोनों मिलता है।